पुलिस महासंचालक द्वारा ` प्लास्टिकके राष्ट्रध्वजका विक्रय करनेवाले संबंधित व्यक्तियोंपर कार्यवाही करनेके विषयमें राज्यके सभी पुलिस थानाओंको परिपत्रक द्वारा सूचित किया जाएगा’, ऐसा आश्वासन दिया…
(प्लास्टिक)अभिघटनसे बने झंडे संबंधी परिष्कृत अध्यादेश, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं जनजागृती, इस प्रकार त्रिसूत्रयुक्त अभियान चलानेके बारेमे मुंबई उच्च न्यायालयद्वारा राज्यशासनको निर्देश दिये गए ।
राष्ट्रध्वजका अनादर रोकने हेतु समितिद्वारा तहसीलदार, नगरपालिका आयुक्त, पुलिस आयुक्त, विद्यालय, महाविद्यालय, क्षेत्रशिक्षाधिकारी इत्यादिको निवेदन दिया गया ।
समिति एवं अन्य संस्थाओंद्वारा रायगढ जनपदमें पनवेल, खांदा, कळंबोली, कामोठे, कर्जत तथा रसायनीमें ‘राष्ट्रध्वजका सम्मान करें’ आंदोलनके अंतर्गत उपक्रम किए गए ।
समितिने प्लास्टिक राष्ट्रध्वजके उपयोगके विरोधमें भटकळमें अभियान आरंभ किया है । राष्ट्रध्वजका अनादर करनेवालोंपर कठोर कार्यवाही करनेकी मांग भी इस अवसरपर की गई ।
प्लास्टिकके राष्ट्रध्वजका उपयोग न हो एवं ऐसी घटनाओंको रोकने हेतु सभी स्तरोंपर तंत्रकी सहायता ली जाए तथा सूचनाओंपर परिणामकारक कार्यवाही की जाए ।
प्लास्टिकके राष्ट्रध्वजोंके विरोधमें अत्यंत प्रभावी रूपसे समिति अभियान कर रही है । इसलिए ठाणेके पुलिसकर्मी तथा सांगलीके अपर जनपद अधिकारीद्वारा कृत्यशील कदम उठाए गए हैं…
प्लास्टिकके राष्ट्रध्वजोंका अनादर टालने हेतु ध्वजोंकी निर्मितिपर ही सरकारने प्रतिबंध लगाया है । ध्वजोंका विक्रय करनेवालोंके विरोधमें ठाणेके आरक्षकोंद्वारा अभियान आरंभ किया गया है ।
हिंदू जनजागृति समितिद्वारा ‘राष्ट्रध्वजका अनादर रोकें’ अभियान चलाया जाता है । इस अवसरपर श्रीमती विनीता शिगवणने पंचायतद्वारा राष्ट्रध्वजका अनादर रोकनेके विषयमें परिपत्रक निकाला गया है…
महापालिका प्रशासनद्वारा प्लास्टिकके राष्ट्रध्वजोंकी बिक्री करनेपर ५ सहस्त्र रुपयोंका दंड किए जानेकी चेतावनी दी गई है ।
