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‘धार्मिक स्थान कानून (प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट)’ रद्द करें – हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों की मांग

उज्जैन (मध्य प्रदेश) यहां हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों ने निवेदन देते हुए मांग की !

उज्जैन (मध्य प्रदेश) — अयोध्या में निर्मित भव्य श्रीराममंदिर का उत्साह पूरे देश में है । श्रीराममंदिर की भांति काशी, मथुरा, भोजशाला, कुतुब मीनार आदि असंख्य हिन्दू धार्मिकस्थान प्राप्त करने में ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट’ (धार्मिक स्थान कानून) यह एक बडी अडचन है । इस कानून के अंतर्गत वर्ष १९४७ के पूर्व अतिक्रमण किए गए मंदिरों को ‘जैसे थे’ वैसे ही रखने का प्रबंध है । यह कानून हिन्दू समाज की श्र्द्धा पर आघात कर, उनके न्याय मांगने का अधिकार छीन लेता है । इसलिए यह कानून तुरंत रद्द किया जाए, ऐसी मांग एक निवेदन द्वारा भारत रक्षा मंच, हिन्दू जनजागृति समिति एवं सनातन संस्था ने की है । इस संदर्भ में केंद्रीय गृहमंत्री के नाम से जिलाधिकारी कार्यालय में राजस्व निरीक्षक श्री. दिनेश देराडी को निवेदन दिया गया । इस समय भारत रक्षा मंच के मध्य भारत प्रांतीय संगठनमंत्री श्री. शैलेंद्र सेठ, हिन्दू जनजागृति समिति के मध्य प्रदेश एवं राजस्थान समन्वयक श्री. आनंद जाखोटिया एवं सनातन संस्था की श्रीमती स्मिता कुलकर्णी के साथ ही अनेक धर्माभिमानी उपस्थित थे ।

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