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हाई कोर्ट ने अखिलेश से पूछा, पेंशन में अल्पसंख्यकों को आरक्षण क्यों ?

कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वितीया, कलियुग वर्ष ५११६

अखिलेश यादव, मुख्य मंत्री

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) : समाजवादी पेंशन स्कीम में अल्पसंख्यकों को २५ पर्सेंट आरक्षण देने पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी। हालांकि कोर्ट ने तत्काल इस स्कीम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन याची से कहा कि यदि सरकार इस दौरान पेंशन देना शुरू करती है, तो वह अर्जी पेश कर रोक की मांग फिर कर सकता है।

दो जजों की बेंच ने कहा कि यह सवाल बहस योग्य है कि अल्पसंख्यकों को स्कीम में २५ पर्सेंट आरक्षण देने से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है या नहीं। कोर्ट ने यह आदेश एक स्थानीय एनजीओ हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दायर पीआईएल पर दिया, जिसने ७ फरवरी २०१४ को जारी शासनादेश को चुनौती दी है।

पार्क में एसपी सम्मेलन पर हार्इकोर्ट सख्त

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी स्थित देश के सबसे बड़े जनेश्वर मिश्र पार्क को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए अलॉट करने पर सख्त ऐतराज जताया है। कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है कि क्यों ने इस पार्क में ऐसे आयोजनों पर रोक लगा दी जाए।

सरकारी वकील ने कहा कि चार सौ एकड़ में फैले इस पार्क में आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने ४ अक्टूबर को अनुमति दी थी। जिलाधिकारी ने अनुमति आदेश में कुछ गाइडलाइंस भी थे, जिनके उल्लंघन की कोई कंप्लेंट नहीं है। कोर्ट ने जिलाधिकारी को पूरे प्रोग्राम की विडियोग्रफी कराकर अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

एक स्थानीय वकील मुनेंद्र नाथ राय ने पीआईएल दायर कर एसपी के सम्मेलन की अनुमति को रद्द करने की मांग की थी। याचिकामें कहा गया कि पार्क बनाने में सरकार ने १०० करोड़ खर्च रुपये किए हैं। लेकिन इस आयोजन से इसका स्वरूप बिगड़ रहा है।

स्त्रोत : नवभारत टाईम्स

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