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अभिनेता सलमान खान लोगों को गाडी से कुचलने के प्रकरण में निर्दोष

अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन केस में १३ साल बाद गुरुवार को मुंबर्इ उच्च न्यायालय ने बड़ा निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने सलमान खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। मामले में दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने निर्णय लिखते समय कहा कि, जो सबूत प्रस्तुत किए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है। उन सबूतों के आधार पर सलमान खान को दोषी नहीं करार दिया जा सकता।

न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए सलमान के वकील की उस दलील नहीं माना जिसमें कहा गया था कि, नूरुल्ला की मौत क्रेन से कार उठाते समय हुई थी। न्यायालय ने कहा कि, नूरुल्ला की मौत सडक हादसे में हुई थी। न्यायालय ने कहा कि, सलमान को २५ हजार रुपये का बॉन्ड भरना होगा।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, अभी उन्होंने निर्णय नहीं पढा है। निर्णय की कॉपी पढ़ने के बाद ही सरकार ऊपरी न्यायालय में अपील करने के संबंध में कोई निर्णय लेगी।

स्त्रोत : आज तक

 

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