नंदुरबार (महाराष्ट्र) : २ अल्पायु जिहादीयोंद्वारा अवयस्क हिंदु युवतीपर अत्याचार

निर्भया प्रकरण में लडकीपर अत्याचार करनेवाला धर्मांध अल्पायु ही था ! शासन की अनास्था के कारण वह आरामसे छूट गया। इस प्रकरण में भी यदि अल्पायु धर्मांध अपराधी छूट गए, तो आश्‍चर्य ना हो ! शासनने अल्पायु की सीमा १६ वर्ष रखकर उनके छूटने की व्यवस्था कर के ही रखी है !

  • हिंदु लडकीपर हुए अत्याचार के विरोध में तुरंत संगठित होनेवाली महिलाएं तथा लडकियां इनका अभिनंदन !
  • ऐसी घटनाओंको रोकने के लिए महिलाओंको भी क्रियाशील होना चाहिए !
  • ५ सहस्र से भी अधिक महिलाएं एवं लडकियोंकी मौन रैली !
  • आज नवापूर बंद

नंदुरबार (महाराष्ट्र) : नवापूर शहर के २ धर्मांध युवकोंने उनके पडोस में रहनेवाली एक अल्पायु लडकीपर एक माह में अनेक बार अत्याचार करने, साथ ही मकर संक्रांती के दिन अप्राकृतिक रूप से अत्याचार करने का किया गया प्रयास, सामने आने के कारण नवापूर में क्रोध की लहर उठी है !

इस प्रकरण के पीछा कौनसी प्रवृत्ती है, इसकी कठोर जांच हो एवं अपराधियोंको कठोर शासन हो, इस मांग को लेकर १७ जनवरी की रात ५ सहस्र से भी अधिक यहां की महिलाओंने मौन रैली निकाली।

नवापूर में निकाला गया छात्राओंका मोर्चा

१८ जनवरी की सुबह नवापूर के सभी विद्यालय बंद रखकर सहस्रों छात्राओंने रैली के द्वारा अपना विरोध प्रकट किया !

हिंदू रक्षा समितिद्वारा किए गए आवाहन के अनुसार १९ जनवरी के दिन पूरा नवापूर बंद रख कर हिंदू बंधूओंकी महारैली निकाली जानेवाली है। इस घटना की निंदा के रूप में खांडबारा एवं विसरवाडी यह प्रमुख बझार होनेवाले गांवोंने भी ‘बंद’ की घोषणा की है !

१. अपने परिजनोंके पास रहनेवाली तथा चौथी कक्षा में पढनेवाले एक ९ वर्ष की लडकीने उसपर अतिप्रसंग करने का प्रयास किए जाने की जानकारी १५ जनवरी को उसकी चाची को दी। इस कारण घबराए हुए उसके अभिभावकोंने दूसरे दिन नवापूर शहर पुलीस थाने जाकर इस संदर्भ में शिकायत प्रविष्ट की।

२. पडोस में रहनेवाले धर्मांध के घर में यह लडकी सदैव मछलियोंका बक्सा (फिश टैंक) देखने तथा बिल्ली के बच्चे के साथ खेलने जाती थी।

३. गत महीने में उस घर के १७ वर्ष के एवं १५ वर्ष के २ जिहादी लडकोंने अलग-अलग समय में उसपर यौन अत्याचार किए; परंतु भय के कारण उसने अपने घर में यह बात नहीं बताई।

४. उसके पश्‍चात मकर संक्रांती के दिन भी उसमें से एक धर्मांधने उसे पतंग देने का नाटक कर उसपर अत्याचार करने का प्रयास किया; परंतु पडोस की अन्य एक लडकी को वहां आते देखकर उसने उसे छोड दिया तथा उसको इस संदर्भ में कुछ भी न बताने के लिए धमकाया।

५. इन दोनों वासनांध लड़कोंके विरोध में अतिप्रसंग करने का प्रयास किए जाने के आरोप में भारतीय दंडविधान संहिता ३५४, ३७७, ३४, साथ ही यौन शोषण के अपराध से बालकोंका संरक्षण करने के अंतर्गत अधिनियम धारा ३.४.५ एम.टी. ६,७,८,११, १२ इनके आधारपर अपराध प्रविष्ट किया गया है।

६. शहर में इसके कारण तनाव ना फैलें, इसलिए अधिक पुलीस दस्ता बुलाकर कडा बंदोबस्त रखा गया है।

७. यह समाचार शहर में फैलते ही क्रोध की लहर उठी ! हिंदू रक्षा समिति, भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस एवं काँग्रेस इन सभी राजनितिक दलोंके पदाधिकारी एवं हिंदुप्रेमी कार्यकर्ता संघटित हुए। इस समय निकली हुई महिलाओंकी मौन रैली में महिलाओंने मोमबत्तियां हाथ में ली थी। उसके पश्‍चात तहसील कार्यालय के सामने रैली के सहभागियोंने बडी मात्रा में इस घटना की निंदा करनेवाली घोषणाएं दी। भाजपा महिला मोर्चा की श्रीमती शैलजा टिभे ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि, इस निष्पाप बालिकापर हुए अत्याचार के इस प्रकरण में किसी भी जनप्रतिनिधीका हस्तक्षेप सहन नहीं किया जाएगा !

८. नवापूर शहर के सभी विद्यालय-महाविद्यालय बंद किए गए तथा सहस्रों छात्र एवं छात्राओंद्वारा शहर में विशाल रैली निकाली गई। इस समय छात्राओंकी की हाथों में काले ध्वज थे। छात्रोंने अपने बाजूओंपर काली पट्टियां बांधी थी।

९. नवापूर शहर में धर्मांध युवकोंने हिंदू लडकियोंसे छेडखानी कर विवाद उत्पन्न होने की २ बडी घटनाएं इस से पूर्व भी हो चुकी हैं !

हिंदुत्वनिष्ठोंके दबाव के कारण पुलिसद्वारा बलात्कार का अपराध प्रविष्ट !

पुलिसद्वारा इस प्रकरण को दबाने का बडी मात्रा में प्रयास किया गया; परंतु हिंदुत्वनिष्ठोंके दबाव के कारण पुलीसने इस प्रकरण में धारा ३७६ के अनुसार बलात्कार का अपराध प्रविष्ट किया है।

नंदुरबार के पत्रकारोंको भी पुलिस आरंभ में बलात्कार का अपराध प्रविष्ट करने के संदर्भ में बताने, सिद्ध नहीं थी !

स्त्रोत : दैनिक सनातन प्रभात

Leave a Comment

Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.

Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. ​Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article. ​