
जबलपुर : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लव जिहाद के आरोपी मंडला निवासी आबिद शेख की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति एसके सेठ की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता विपुलवर्धन जैन ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ धारा- 376 (2) सहित अन्य के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
हकीकत यह है कि इस मामले में आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा है। उसकी मंशा लव जिहाद को अंजाम देने की रही है। इसलिए जमानत अर्जी खारिज किए जाने योग्य है।
स्त्रोत : नई दुनिया








