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मकोका (MCOCA) और ऊपा (UAPA) दोनों के आधार पर गिरफ्तार हो सकता है आतंकी : उच्च न्यायालय

मुंबई – आतंकवाद गतिविधियों में लिप्त आतंकियों को ज्यादा सजा दिलाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने नई व्यवस्था सुनाते हुए कहा है कि उन्हें महाराष्ट्र कंट्रोल ऑर्गनाइज्ड क्राइम ऐक्ट (मकोका) और अनलॉफुल ऐक्टिविटिज प्रेवेंशन ऐक्ट( ऊपा) दोनों के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है।

इस आशय का एक फैसला जस्टिस पीवी हरदास ने निचली अदालत के उस फैसले को दरकिनार देते हुए दिया है जिसमें उसने कहा था कि किसी आरोपी को दोनों ही ऐक्टों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

हाई कोर्ट महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर उस अपील पर सुनवाई कर रहा है जिसमें २ अगस्त, २०१४ के विशेष मकोका कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ चुनौती दी गई है, जिसमें २०१२ में पुणे के सीरियल बम ब्लॉस्ट के एक आरोपी फीरोज उर्फ हमजा अब्दुल हमीद सईद को मकोका में लगाए गए आरोपों से बरी किया गया था। उसके बाद ट्रॉयल कोर्ट ने यह कोर्ट रेग्युलर कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया।

स्त्रोत : नवभारत टाइम्स

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