Menu Close

महाराष्ट्र के बाद हरियाणा में भी गोहत्याबंदी कानून की तैयारी

चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी, कलियुग वर्ष ५११६

चंडीगढ़ : महाराष्ट्र के बाद एक और बीजेपी शासित राज्य में गोहत्या विरोधी कानून लाने की तैयारी है। खबर है कि विधानसभा में जारी बजट सत्र में हरियाणा सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिसमें गोहत्या करने वाले व्यक्ति को मौत तक की सजा का प्रावधान है। यही नहीं इस कानून के तहत गोमांस बेचने और रखने दोनों पर पाबंदी होगी।

cows

यह होगा कानून में..

एक ऐसा कानून बनने जा रहा है जिसके तहत गाय का मांस हरियाणा में न तो बेचा जा सकेगा और न ही रखा जा सकेगा। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और जेल की सजा का प्रावधान भी होगा। यही नहीं अगर कोई गाय की हत्या करते पकड़ा जाता है उसे धारा ३०२ यानी मौत या उम्र कैद की सजा दी जाएगी। साथ ही डिब्बा बंद मांस को भी बैन किया जाएगा।

बीजेपी सरकार गाय की हत्या को रोकने और राज्य में गाय की संख्या बढ़ाने के लिए दो बिल विधानसभा में लेकर आ रही है। इनमे से एक बिल का नाम गोवंश संरक्षण बिल है और दूसरे का गो संवर्धन बिल। सरकार का कहना है कि इन दोनों बिल को कानूनी रूप मिलते ही उसका चुनाव में जनता से किया गया वादा पूरा हो जाएगा। राज्य सरकार इस कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना बताती है।

हरियाणा सरकार गाय की तस्करी को लेकर पहले ही काफी सख्ती दिखा चुकी है। कई बार सरकारी तंत्र पर इसकी आड़ में निर्दोष लोगों को फंसाने के आरोप भी लगे हैं। ऐसे में नए कानून को लेकर विरोध होना तय माना जा रहा है।

स्त्रोत : आजतक

Latest News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *