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जयललिता मामले में सुब्रमण्यम स्वामी को हाईकोर्ट जाने का निर्देश

माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी, कलियुग वर्ष ५११६

नई दिल्ली – तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के मामले में अभियोजक की हैसियत से बहस करने का अधिकार मांग रहे सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया। कोर्ट ने स्वामी से इस बाबत हाई कोर्ट जाने को कहा है।

स्वामी ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की पीठ से आग्रह किया था कि उन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबित जयललिता की अपील पर बहस करने का अधिकार दिया जाए। स्वामी का कहना था कि वे जयललिता के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में शिकायतकर्ता हैं। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के मुताबिक उन्हें मामले में अभियोजक की हैसियत से बहस करने का अधिकार है। उनका कहना था कि कर्नाटक हाई कोर्ट उन्हें बहस नहीं करने दे रहा है। उनकी दलीलें सुनने के बाद पीठ ने स्वामी से कहा कि वे अपनी मांग हाई कोर्ट के समक्ष रखें।

स्त्रोत : नई दुनिया

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