कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने लगाया मस्जिदों-दरगाहों में रात 10 से सुबह 6 तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य भर में मस्जिदों और दरगाहों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच अज़ान के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाए।

बोर्ड ने पिछले सप्ताह जारी परिपत्र में कहा, “शोर के परिवेश मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य के साथ, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 लागू हैं। रात के समय में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा, जिसका मतलब रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक होगा।”

वक्फ बोर्ड ने पाया कि जेनरेटर सेट, लाउडस्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के कारण कई मस्जिदों और दरगाहों के आस-पास बढ़ते परिवेश के शोर का मानव स्वास्थ्य और लोगों के मनोवैज्ञानिक कल्याण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

इसके अलावा, परिपत्र ने कहा कि ‘साइलेंस जोन’ के पास कोई भी उल्लंघन दंड के लिए उत्तरदायी होगा। हालाँकि, वक्फ बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि अज़ान पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए निर्दिष्ट समय के दौरान केवल लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध है।

सर्कुलर में कहा गया है, “जो भी ध्वनि एम्पलीफायर या विस्फोट उत्सर्जक पटाखों का उपयोग करता है, एक साइलेंट जोन में लाउडस्पीकर या सार्वजनिक प्रणाली का उपयोग करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम -1986 के प्रावधानों के तहत दंड के लिए उत्तरदायी है।”

लाउडस्पीकर का उपयोग केवल अज़ान, महत्वपूर्ण घोषणाओं के लिए किया जाना चाहिए

आदेश में आगे कहा गया है, “स्थानीय पर्यावरण अधिकारियों के परामर्श से संस्था में न्वाइज-गवर्निंग तंत्र स्थापित किया जा सकता है। निर्धारित सीमा के भीतर एम्पलीफायर को संचालित करने के लिए संस्थानों का प्रबंधन म्यूज़िन (जिस व्यक्ति को मस्जिद में नमाज़ अदा करने के लिए कहता है) को प्रशिक्षित करेगा।

आदेशों में आगे कहा गया है कि दिन के दौरान उपयोग किए जाने वाले लाउडस्पीकर परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुसार होने चाहिए, और उनसे अनावश्यक शोर नहीं होना चाहिए। लाउडस्पीकर का उपयोग केवल अज़ान और महत्वपूर्ण घोषणाओं जैसे कि मृत्यु, दफनाने का समय, चंद्रमा के दर्शन आदि के लिए किया जाएगा।

वक्फ बोर्ड ने कहा कि प्रबंधन को फल देने वाले छायादार पेड़ों और सजावटी पौधों के रोपण के लिए मस्जिद और दरगाहों के खुले स्थानों का उपयोग करना चाहिए। आदेश में कहा गया, “एक साफ और स्वच्छ वातावरण बनाए रखा जाएगा। धार्मिक परिसर में भीख माँगना छोड़ दें, इसके बजाय, संस्थान स्तर पर परामर्श और परोपकारी उपाय किए जा सकते हैं।”

19 दिसंबर, 2020 को आयोजित 327 वीं बैठक के दौरान वक्फ बोर्ड ने ये महत्वपूर्ण फैसले लिए। निकाय ने कर्नाटक में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का कड़ाई से पालन करने का निर्णय लिया और “इसने सर्वसम्मति से मस्जिद और दरगाह के प्रबंधन के बीच जागरूकता पैदा करने का संकल्प लिया।”

इस्लामी संगठनों ने वक्फ बोर्ड पर बोला हमला

राज्य में इस्लामिक संगठनों को वक्फ बोर्ड का यह फैसला रास नहीं आया। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन SDPI ने उनके अधिकार क्षेत्र को खत्म करने के लिए वक्फ बोर्ड पर हमला किया है। एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल हन्नान ने कहा कि बोर्ड को कुरान, नमाज और अजान पर फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बोर्ड को सरकार, निजी क्षेत्र और राजनेताओं द्वारा कथित रूप से अतिक्रमण करने वाली वक्फ संपत्तियों से निपटना चाहिए।

मौलवियों और इमामों ने वक्फ बोर्ड पर कर्नाटक की भाजपा सरकार के दबाव में इस तरह का फैसला लेने का आरोप लगाया है। उल्लेखनीय है कि 10 जुलाई, 2017 को सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कॉन्ग्रेस सरकार के दौरान एक समान परिपत्र जारी किया गया था।

संदर्भ : OpIndia

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