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हिमाचल प्रदेश – मार्कंडेय मंदिर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी, कलियुग वर्ष ५११६

शिमला – हिमाचल के बिलासपुर जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल मार्कंडेय मंदिर में एक विशेष जाति से संबंधित लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध को दर्शाने वाला साइन बोर्ड लगाने पर हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है।

हाईकोर्ट ने एसडीएम सदर बिलासपुर को आदेश दिए कि वह नया साइन बोर्ड लगवा कर स्पष्ट करे कि मंदिर में सभी समुदायों के लोगों को जाने की अनुमति है। न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने निक्का राम की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद उक्त आदेश पारित किए।

याचिका में आरोप था कि इस तरह का साइन बोर्ड लगाना हाईकोर्ट के पारित आदेशों की अवहेलना है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति इस तरह का प्रतिबंध वाला साइन बोर्ड लगाएगा उसके विरुद्ध अवमानना का मामला चलाया जाएगा।

प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि आदेशों की अनुपालन हो। हाईकोर्ट ने पंडित प्रेम प्रसाद की सिफारिशों पर भी अमल करने संबंधी अनुपालना रिपोर्ट तलब की है। सिफारिशों में मंदिर को सरकार के अधीन लाने पर बल दिया गया है। प्रार्थी ने भी ऐसी मांग उठाई है।

स्त्रोत : अमर उजाला

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