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ईरान में सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रतिबंध

आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, कलियुग वर्ष ५११६

अपने राष्ट्रके हो रहे अपमान के प्रती जागरूक रहनेवाले इरान देशसे भारत ने भी सिख लेनी चाहिए !

तेहरान : ईरानी न्यायपालिका ने संचार मंत्री को देश में व्हाट्सऐप, वाइबर और टैंगों जैसे सोशल नेटवर्किंग साइटों पर तुरंत प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए है। ईरान की न्यायपालिका ने अधिकांश सोशल नेटवर्किंग साइटों पर हो रहे अपमानजनक संदेशों के प्रसार को रोकने के तहत यह आदेश जारी किए हैं।

एक स्थानीय समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरान के महाधिवक्ता गुलाम-हुसैन मोहसेनी एजेई ने मंत्री से संदेश भेजनेवाली ऐसी सेवाओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने इस आदेश के लिए जारी करने वाले पत्र में लिखा कि सोशल साइट की वजह से इस्लाम और नैतिक मूल्यों के खिलाफ अश्लील व आपराधिक सामग्रियों का प्रसार हो रहा है।

गुलाम हुसैन ने यह भी लिखा कि कुछ सामग्रियों का प्रसार विदेशी सरकार ईरान की व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने के लिए भेज रही हैं। इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अगर सूचना मंत्री इस पर रोक लगाने में असफल रहे तो न्यायपालिका खुद इस पर कार्रवाई कर सकती है। 

गौरतलब है कि कुछ इसी तरह के मुद्दे को लेकर 2006 में ईरान ने यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसे बाद में हटा लिया गया। इसके बाद 2012 में ‘इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स’ फिल्म के ट्रेलर के प्रसारित होने के बाद ईरान ने यूट्यूब के साथ-साथ गूगल पर भी प्रतिबंध लगा दिया था।

स्त्रोत : श्री न्यूज

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