Menu Close

महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण का फैसला रद्द, अध्यादेश की अवधि खत्म

चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीया, कलियुग वर्ष ५११६

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस

महाराष्ट्र में मुसलमानोंको सरकारी नौकरियों में ५ फीसदी आरक्षण नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार के एक प्रस्ताव के मुताबिक, ऐसी व्यवस्था करने वाले अध्यादेश की अवधि पिछले २३ दिसंबर को ही खत्म हो गई।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र की पिछली कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले मुसलमानोंको सरकारी नौकरी में ५ फीसदी आरक्षण का अध्यादेश पास किया था।

पिछले साल जून में महाराष्ट्र की पिछली सरकार ने मराठाओंको १६ और मुसलमानोंको ५ फीसदी रिजर्वेशन को मंजूरी दी थी। यह फैसला ऐसे समय में किया गया था जब चार महीने बाद १५ अक्टूबर को प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे।

१४ नवंबर २०१४ को बॉम्बे हाई कोर्ट ने नौकरी और शिक्षा में मराठा रिजर्वेशन लागू करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने मुसलमानोंको नौकरियों में पांच फीसदी आरक्षण के फैसले पर भी स्टे लगा दिया था और सिर्फ शैक्षिक संस्थानों में मुसलमानोंके रिजर्वेशन की अनुमति दी थी।

महाराष्ट्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई पर शीर्ष कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और बॉम्बे हाईकोर्ट में ही सुनवाई करने का निर्देश दिया था।

स्त्रोत : आजतक

Read more on Featured News

Latest News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *