
इचलकरंजी (जिला कोल्हापुर) – हुपरी स्थित गट क्रमांक ८४४/अ/१ ब में ११ आर क्षेत्र की भूमि सरकारी गायरान भूमि के लिए आरक्षित है। इस भूमि पर मुस्लिम सुन्नत जमीयत द्वारा कथित रूप से अवैध कब्जा कर मदरसा बनाया गया था। शासन ने इस अतिक्रमण को हटाकर भूमि अपने कब्जे में ले ली थी। इसके बावजूद ‘मुस्लिम सुन्नत जमीयत’ ने इसी भूमि को पुनः ‘इस्लामिक सेंटर’ के निर्माण के लिए मांगा है।
यह भूमि हुपरी पुलिस थाने के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उपयोगी होने के कारण पुलिस विभाग ने भी इसके लिए शासन से मांग की है। इसलिए उक्त भूमि किसी भी परिस्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय के ‘इस्लामिक सेंटर’ के लिए न दी जाए, ऐसी मांग को लेकर सकल हिंदू समाज की ओर से इचलकरंजी के अपर तहसीलदार को निवेदन दिया गया। यह निवेदन प्रशासनिक अधिकारी चंद्रकांत काळगे ने स्वीकार किया।
इस अवसर पर हुपरी के श्री नितीन काकडे तथा अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष श्री रमेश भोरे सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
निवेदन में कहा गया है कि उक्त संपत्ति सरकारी भूमि है और महाराष्ट्र शासन के नगर विकास विभाग के ‘महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी (स्थावर संपत्ति का हस्तांतरण) सुधारणा नियम, २०२५’ के नियम ९ के अनुसार इसे किसी भी धार्मिक उद्देश्य के लिए नहीं दिया जा सकता। इसलिए यह भूमि शहर की सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों की सुविधाओं के लिए दी जानी चाहिए, ऐसी मांग निवेदन में की गई है।








