लासलगांवमें समितिकी ओरसे पुलिस निरीक्षकको निवेदन !
लासलगांव (महाराष्ट्र), ८ अगस्त (वार्ता.) – १५ अगस्त, स्वतंत्रतादिवसके अवसरपर अत्यधिक प्रमाणमें प्लास्टिकके राष्ट्रध्वजका उपयोग होता है; परंतु भारतीय संविधानके कलम ५१ (अ) एवं अन्य कलमके अनुसार प्लास्टिकके राष्ट्रध्वजपर प्रतिबंध है और उनका उपयोग करना अपराध है । परंतु शासन इसके प्रति उदासीन है इसलिए प्रत्येक स्थानपर राष्ट्रध्वज खरीदे एवं बेचे जाते हैं । सुबह ध्वजवंदनके उपरांत प्लास्टिकके ये राष्ट्रध्वज रास्तेमें अथवा गटरमें पाए जाते हैं । जिससे राष्ट्रध्वजका अनादर होता है । हिंदु जनजागृति समितिकी ओरसे लासलगांव पुलिस थानेके पुलिस निरीक्षक श्री. संतोषगिरी गोसावीको राष्ट्रध्वजके अनादरकी रोकथाम तथा सम्मान रखा जाए इस उद्देश्यसे निवेदन दिया गया । इस समय उन्होंने समितिके प्रतिनिधिमंडलको आश्वासन दिया कि हम प्लास्टिकके राष्ट्रध्वजकी बिक्री दुकानों तथा अन्यत्र न हो, ऐसी उपाययोजना बनाकर, प्रत्येक दुकानदारको इस संदर्भमें सूचना देंगे । आपका कार्य बहुत अच्छा है । इसीप्रकारसे राष्ट्रकार्य करनेकी आवश्यकता है । उन्हें निवेदन देने हेतु समितिके सर्वश्री नीलेश बोरा, सचिन आहेर, उमाकांत बोर्हाडे उपस्थित थे ।